अगर आप अपना खुद का दुकान खोलने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम है सही तरीके से आवेदन करना। कई बार लोग फॉर्म भरते‑विचारते रह जाते हैं और समय बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा में बताऊँगा कि दुकान मालिक बनने के लिए कौन‑से दस्तावेज़ चाहिए और आवेदन कैसे करना है।
सबसे पहले, एक सूची तैयार कर लें। आमतौर पर ये दस्तावेज़ माँगे जाते हैं:
इन सब को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में रख लें, ताकि ऑनलाइन अपलोड करने में दिक्कत न हो।
बहुतेरे राज्य सरकारों ने अपना पोर्टल बनाया है जहाँ से आप दुकान मालिक आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल खोलें, ‘नया व्यापार पंजीकरण’ या ‘दुकान लाइसेंस’ सेक्शन में जाएँ। फॉर्म भरते समय ये बातें ध्यान रखें:
फॉर्म भरने के बाद, दस्तावेज़ अपलोड करें और फ़ीस (आमतौर पर ऑनलाइन पेमेंट) का भुगतान करें। भुगतान होने के बाद आप एक रेफ़रेंस नंबर पाएँगे, जिसे आप आगे की ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रखें।
सबमिट करने के बाद लगभग 7‑10 कार्यदिवस में आपको एक अस्थायी लाइसेंस या एप्लिकेशन की स्थिति के बारे में ई‑मेल मिलेगी। अगर कोई दस्तावेज़ माईनिंग लग रहा हो, तो विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
एक बार आपका लाइसेंस मंज़ूर हो जाए तो स्थानीय नगरपालिके में जाकर ‘अंतिम सत्यापन’ कराना पड़ेगा। इस चरण में अक्सर आपको दुकान के अंदर‑बाहर की तस्वीरें और किराए के प्रमाण पत्र दिखाने होते हैं। सभी चीजें ठीक रहने पर आपको अपना स्थायी लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं।
संक्षेप में, दुकान मालिक आवेदन में सबसे बड़ी बात है तैयारी। दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें, पोर्टल के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय पर फ़ीस जमा करें। यह प्रक्रिया जितनी आसान है, उतना ही समय पर पूरा करना आपके व्यापार को जल्दी शुरू करने में मदद करेगा।
जहरखण्ड सरकार ने शराब दुकान मालिकों को 10 दिनों की अंतिम अवधि दी है, जिसमें उन्हें 17 अगस्त तक लॉटरी परिणाम प्रस्तुत करके लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। 22 अगस्त को कई जिलों में लॉटरी परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और वैधता बढ़ाना है।