जहरखण्ड सरकार ने शराब दुकानों के लाइसेंस वितरण को लेकर एक नया कदम उठा कर व्यापारी वर्ग को 10 दिनों की समय सीमा दी है। अब सभी रिटेल शराब दुकान मालिकों को 17 अगस्त तक अपने लॉटरी परिणाम प्रस्तुत कर लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। यह सूचना पिछले हफ्ते राज्य के मुख्य समाचार पोर्टल पर प्रकाशित हुई थी।
22 अगस्त, 2025 को राज्य के कई जिलों में शराब दुकान लॉटरी का परिणाम घोषित किया जाएगा। यह लॉटरी पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसमें इतवार शंगबुम, रांची, पालामु, जामताड़ा, गढ़वा, पश्चिम शंगबुम, सिमडेगा और हजारीबाग जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। लॉटरी का लक्ष्य था कि मौजूदा लाइसेंसों की वैधता को सुनिश्चित किया जाए और अनियमित दुकानें बाहर निकाली जाएँ।
अनुमति पाने के इच्छुक दुकान मालिकों को अब दो प्रमुख कदम उठाने होंगे:
यह 10‑दिन की समय सीमा सरकार द्वारा दी गई अंतिम राहत है, क्योंकि कई छोटे व्यापारियों ने लॉटरी परिणाम के देरी से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया था। यदि इस समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द माना जाएगा और पुनः लॉटरी में भाग लेने के लिए अगला चक्र प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
जहरखण्ड शराब दुकान लॉटरी को लेकर कई उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि यह कदम न केवल अनुशासनात्मक सहायता करेगा, बल्कि नकली लाइसेंस एवं काला बाज़ार को भी घटाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लॉटरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाते हुए पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही है, जिससे निवासियों को भी भरोसा होगा कि उनके नजदीकी शराब दुकानों में गुणवत्ता नियंत्रण मौजूद है।
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